बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को रेप में 15 साल की कैद,1.10 लाख अर्थदंड
पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की जेल,1.10 लाख रुपए अर्थदंड,बनारस की सिंगर से किया था रेप; एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
एफटीसी द्वितीय एमपी एमएलए कोर्ट ने एक गायिका से अक्टूबर 2020 में हुए दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक पर एक लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में आपराधिक धमकी (धारा 506) के मामले में दो साल की सजा और दस हजार अर्थदंड लगाया है।
ज्ञानपुर (भदोही) 04 नवंबर। एफटीसी द्वितीय, एमपी एमएलए कोर्ट ने एक गायिका से अक्टूबर 2020 में हुए दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
इसी मामले में आपराधिक धमकी (धारा 506) के मामले में दो साल की सजा और दस हजार अर्थदंड लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायाधीश सुबोध सिंह ने अपने 54 पेज के आदेश में कहा कि इस प्रकरण में पूर्व में बिताई गई जेल की अवधि दंडादेश में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा की जाएगी। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी पूर्व विधायक को आगरा जेल भेज दिया गया।
बीते दिन कोर्ट ने किया था दोष सिद्ध
पूर्व विधायक के खिलाफ शुक्रवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया था। शनिवार को सजा के बिंदु पर बहस थी। इससे मीरजापुर जेल से पूर्व आरोपित को न्यायालय में सुबह 10.30 बजे पेश कर दिया था।
11 बजे पूर्व विधायक के अधिवक्ता व पीड़िता के अधिवक्ता ने बहस की। एक घंटे बहस के बाद न्यायालय ने ढाई बजे के बाद आदेश सुनाने को कहा। लगभग तीन बजे न्यायाधीश ने आदेश को पढ़कर सुनाया।
सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक की बेटी भी रही मौजूद
न्यायालय के 54 पेज के आदेश में पूर्व विधायक की आपराधिक इतिहास भी संलग्न था, इसमें 83 मुकदमों का विवरण है। इस दौरान पूर्व विधायक की बेटी मौजूद थी। पीड़िता की ओर से उसके अधिवक्ता थे।
न्यायालय ने कहा कि आरोपित विष्णु व विकास उर्फ ज्योति मिश्र को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के अंदर 50-50 हजार के दो सक्षम व्यक्तिगत बंध प्रस्तुत करेंगें।
वाराणसी की रहने वाली गायिका ने 2020 में गोपीगंज कोतवाली में रेप केस दर्ज कराया था. विजय मिश्रा पर आरोप लगा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए गायिका को घर बुलाया और रेप किया.
रेप मामले पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार
गायिका से दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा (Vijay Mishra) को कोर्ट बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है. विजय मिश्रा की सजा पर आज सुनवाई होनी है. कोर्ट ने इस मामले में विजय मिश्रा के बेटे और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्रा को सबूत के अभाव में दोषमुक्त किया है. वाराणसी की रहने वाली गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था.
गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार
भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने गायिका से रेप के मामले में पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है. उन पर वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. गायिका ने विजय मिश्रा पर आरोप लगाया था कि, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. फिर विजय मिश्रा ने अपने आवास पर गायिका के साथ दुष्कर्म किया.
बेटे और नाती पर दुष्कर्म का आरोप
गायिका ने आरोप लगाया कि, दुष्कर्म के बाद जब कार से विजय मिश्रा का बेटा विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उसको वाराणसी छोड़ने जा रहे थे तो कार में उन दोनों ने भी रेप किया था. तब डर से वह चुप रही लेकिन जब अपने ही रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में गिरफ्तारी हुई तो उसने भी मुकदमा लिखवाने का निर्णय किया। इस मामले में भदोही के एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को पेशी हुई जिसमें पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और पौत्र विकास मिश्रा को कोर्ट ने बरी कर दिया है जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर दोषसिद्ध किया गया है.