UK मंत्रीमंडल बैठक: कैंट सिविल क्षेत्र शामिल होंगें निकायों में, डिग्री शिक्षक सत्र भर्ती संविदा से
Uttarakhand Cabinet Meeting : खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेगी धामी सरकार, मंत्रीमंडल (कैबिनेट )बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय अनुमोदित हुए हैं। शिक्षकोंं के रिक्त पद संविदा से भरने पर मुहर लगी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि नजूल नीति-2021 को ही जारी रखने का निर्णय नई नीति को स्वीकृति के लिए भेजा गया केंद्र सरकार को अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
देहरादून 11 जनवरी। पुष्कर सिंह धामी सरकार की मंत्रीमंडल बैठक में राज्य के विकास को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में तेजी से विकास करना है तथा पर्यटन भी विकसित करना है।
–सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त 25 पद भरे जाएंगे संविदा से
-नजूल नीति-2021 को ही जारी रखने का निर्णय,नई नीति स्वीकृति को भेजी हुई है केंद्र सरकार को,अभी स्वीकृति अपेक्षित
-आयुष निदेशक पद अपर निदेशक की पदोन्नति से भरा जाएगा
-विधानसभा सत्र की तिथि तय करने को मुख्यमंत्री अधिकृत
-हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र नियोजित विकास को फ्री जोन घोषित,मास्टर प्लान बनने तक लागू रहेगा फ्री जोन।
-प्रदेश के सात कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय
-हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारीडोर विकसित करेगा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रीमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अनुमोदित किये गये.
निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 को संविदा शिक्षक भर्ती किये जायेंगें। वहीं, प्रदेश के छावनी परिषद क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्र हटा कर निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने व पृथक नगर निकाय बनाने को लेकर निर्णय हुआ।
ये हैं 15 फैसले
1-वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24 योजना की शर्तों में संशोधन किये जाने का निर्णय।
2- राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 को संविदा शिक्षकों की तैनाती होगी।
3- ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड समाप्त किया जाएगा।
4- राज्य में प्रचलित नजूल नीति,2021 के प्रभावी रहने की अवधि बढ़ाई जाएगी।
5- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (ब) के अनुपालन में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने संबंधी अनुमोदन।
6- उत्तराखंड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग, समूह ‘क’ सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन होगा।
7- गौलापार (हल्द्वानी) में उच्च न्यायालय के प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित होगा।
8- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा,ऊधमसिंहनगर में 135 X 210 वर्गफीट भूमि अधिवक्ता चैंबर निर्माण हेतु बार एसोसिएशन खटीमा को 90 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष हेतु लीज पर दिया जाएगा।
9- पेराई सत्र 2023-24 को प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण शासकीय प्रत्याभूत होगा।
10- केदारनाथ धाम एराइवल प्लाजा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की ओम कलाकृति का स्ट्रक्चर ब्रास धातु का बनाया गया है। कार्य में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिगत उस ओम मूर्ति के पैडस्टल का निर्माण कार्य इनफाइन आर्ट वैन्चर कराया जाएगा।
11- बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन नियमावली, 2023 प्रख्यापित की जाएगी।
12- राज्य बांध सुरक्षा संगठन,उत्तराखण्ड के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट निर्णय हुआ।
13- प्रदेश के छावनी परिषद,क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्र पृथक करते हुए निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने व पृथक नगर निकाय बनाये जाने को लेकर निर्णय ।
14- हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना संचालित किए जाने व गठित एसपीवी को निरस्त या स्थानांतरित किया जाएगा।
15- कैबिनेट बैठक में राज्य विधान सभा सत्र आहूत करने को कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।