मंत्री रेखा आर्य का गृहकलह सार्वजनिक,पति पर FIR,विरोधियों के मजे
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने पति पर दर्ज कराया केस, अपमान, मारपीट और हत्या की साजिश का आरोप, लाइव पर रो पड़ीं
शादीशुदा होने की बात छिपाकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से किया विवाह, विरोध पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप
Uttarakhand Cabinet Minister Rekha Arya
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या (फोटो सोर्स- FB@Rekhaarya)
देहरादून 15 अक्टूबर 2026 : उत्तराखंड की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है. धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर धोखे से विवाह करने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. रेखा आर्या की शिकायत के आधार पर पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.![]()
गिरधारी लाल ने छुपाई अपनी पहली शादी: बता दें कि रेखा आर्या उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं. रेखा आर्या ने थाना कैंट में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने 6 जुलाई 2004 को उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया था. रेखा आर्या का आरोप है कि गिरधारी लाल ने विवाह के समय अपनी पहली शादी की बात छिपाई थी. कुछ साल बाद उसे पता चला कि आरोपित पहले से विवाहित था और उसके बच्चे भी हैं.
रेखा आर्या के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप: लिखित शिकायत के अनुसार आरोपित के अन्य महिलाओं से संबंध होने की जानकारी मिलने पर रेखा आर्या ने विरोध किया. शुरुआत में आरोपित गिरधारी लाल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित और मौखिक रूप से माफी मांगी, लेकिन इसके बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाने लगी. उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं.
जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति गिरधारी लाल ने सरकारी आवास में स्टाफ के सामने उसके लिए जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कंपनियों में उन्हें निदेशक पद से हटवाने का प्रयास किया गया. जबकि, रेखा आर्या का कहना है कि उसने न तो ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और न ही कोई त्यागपत्र दिया.
Uttarakhand Cabinet Minister Rekha Arya
रेखा आर्या की बिगड़ी तबीयत (फोटो सोर्स- Office Of Rekha Arya)
रेखा आर्या की हत्या की षड्यंत्र रचने का आरोप: वहीं, मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस को एक ऑडियो मिलने की जानकारी भी दी है. आरोप है कि इसमें गिरधारी लाल साहू एक महिला से बातचीत में उनकी (रेखा आर्या) की हत्या का षड्यंत्र रचने की बात कर रहा है. अब रेखा आर्या ने अपनी और अपने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को खतरा बताते हुए आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पति के ऑडियो ने उनके वैवाहिक जीवन पर प्रश्न लगा दिया दिया। क्या सच्चाई व ईमानदारी से रहने के बदले ऐसा परिणाम मिलता है, इस ऑडियो को सुनकर उन्हें हृदयघात की पीड़ा के साथ यह निर्णय लेना पड़ा।

फूट-फूटकर रोयीं रेखा आर्या, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती: वहीं, वीडियो साझा करते हुए रेखा आर्या फूट-फूट कर रोतीं हुईं भी नजर आ रही है. जिसमें तबीयत खराब होने की बात भी कह रही है. वीडियो साझा करने के बाद रेखा आर्या की तबीयत भी बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वें डालनवाला इदर रोड पर कृष्णा मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं।

मुकदमे के बाद महिलाओं से की अपील
रेखा आर्या ने महिलाओं से घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “महिला आम हो, महिला खास हो… घरेलू अत्याचार न सहना है, न सहना है, बल्कि उसे कहना है।” उन्होंने संदेश दिया कि महिलाओं को अपने साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ चुप रहने के बजाय आवाज उठानी चाहिए।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री #रेखाआर्या ने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है। रेखा आर्या की तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केस दर्ज करवाने के बाद रेखा आर्या ने एक वीडियो और पति से जुड़ा ऑडियो साझा किया। #rekhaarya https://t.co/rjTR3sM9u4
— Neha Bohra (@neha_suyal) October 15, 2026
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को चेस्ट में दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद द्वारिका चौक स्थित कृष्णा मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईसीजी रिपोर्ट में मामूली दिक्कत सामने आई है। अस्पताल के निदेशक डॉ. सिद्धांत खन्ना के अनुसार हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह पर उनकी अन्य जांचें भी कराई जा रही हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।
FIR में IPC की 10 और SC-ST एक्ट की तीन धाराएं
FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित 10 धाराओं का उल्लेख है:
– धारा 120-B
– धारा 323
– धारा 420
– धारा 467
– धारा 468
– धारा 471
– धारा 495
– धारा 498-A
– धारा 504
– धारा 506
रेखा आर्या के प्रकरण पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया: उधर, कांग्रेस ने रेखा आर्या के प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि घटना बेहद दुखद है, लेकिन अंकिता भंडारी मामले में रेखा आर्या ने कथित वीआईपी को राज्यपाल नियुक्त करने पर पैरवी की थी. ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि कर्मा लौटकर जरूर आता है.


