हाईकोर्ट/बॉम्बे हाईकोर्ट/’या अल्लाह! रसगुल्ला!’ टिप्पणी… ‘या अल्लाह! रसगुल्ला!’ टिप्पणी मामले में भारती सिंह और शेखर सुमन को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि किसी कॉमेडी एक्ट में खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करने भर से धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और एक्टर शेखर सुमन के खिलाफ 2010 में दर्ज की गई FIR रद्द की। यह FIR ‘या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला!’ जैसे शब्द बोलने के लिए दर्ज की गईं। सिंगल-जज जस्टिस अमित बोरकर ने साफ किया कि कलाकारों के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल ‘यूं ही’ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A के तहत दर्ज FIR रद्द की। यह धारा ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए काम’ के लिए सज़ा का प्रावधान करती है।
रिकॉर्ड के आधार पर यह जुड़ाव गायब है।”
महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा जस्टिस बोरकर ने बताया कि इस FIR में आरोप लगाया गया कि 4 सितंबर, 2010 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न (SET) पर प्रसारित हुए उस समय के लोकप्रिय शो ‘कॉमेडी सर्कस का जादू’ के एक एपिसोड के दौरान, भारती सिंह एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थीं और शेखर सुमन शो के जज थे। कोर्ट ने पाया कि उस एपिसोड के दौरान, सिंह ‘उमराव जान’ का किरदार निभा रही थीं। उन्होंने शो की स्क्रिप्ट के अनुसार, सिर्फ हंसी-मज़ाक के लिए कॉमेडी अंदाज़ में ‘या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला!’ जैसे शब्द बोले थे।
हालांकि, रज़ा अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद इमरान दादानी रसाबी ने इस पर आपत्ति जताई और FIR दर्ज करवा दी। हालांकि, जज को सिंह या सुमन की तरफ से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई गलत इरादा या जानबूझकर किया गया काम नहीं मिला। इन टिप्पणियों के साथ बेंच ने सितंबर, 2010 में दर्ज की गई FIR रद्द की। Case Title: Shekhar Suman vs State of Maharashtra (Writ Petition 1902 of 2012)

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