पूरे देश में चल रही है तो बंगाल में प्रतिबंध क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा प.बंगाल से

पश्चिम बंगाल को ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए, अगर यह देश के अन्य हिस्सों में चल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया। निर्माताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म तमिलनाडु में ‘शैडो’ बैन का सामना कर रही थी और दक्षिणी राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले को अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

फिल्म सनशाइन प्रोडक्शंस के निर्माता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म की रिलीज की तारीख पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि फिल्म एक समुदाय के खिलाफ है और इसका प्रदर्शन कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। बिना किसी समस्या के तीन दिनों तक चलने के बाद राज्य ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। साल्वे ने आगे कहा कि तमिलनाडु में, फिल्म “वास्तविक प्रतिबंध” का सामना कर रही है, क्योंकि प्रदर्शकों ने धमकियों के बाद फिल्म को वापस ले लिया है।

पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक ही फिल्म से संबंधित अन्य सभी मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था, और निर्माता को भी अनुशासन बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करने को कहा जाना चाहिए। सिंघवी ने यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था की समस्याओं के खतरों के संबंध में खुफिया रिपोर्टें हैं। इस प्रस्तुति पर सीजेआई ने कहा, “फिल्म देश के बाकी हिस्सों में रिलीज हुई है। पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से अलग नहीं है। अगर यह देश के अन्य हिस्सों में चल सकता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाएगा? अगर जनता ऐसा करती है यह मत सोचिए कि फिल्म देखने लायक नहीं है, वे इसे नहीं देखेंगे। यह देश के अन्य हिस्सों में चल रही है, जिनकी जनसंख्या पश्चिम बंगाल के समान है। आपको एक फिल्म को क्यों नहीं चलने देना चाहिए?”।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य के पास पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत शक्ति है और उन्होंने स्टे देने का विरोध किया। सीजेआई ने हालांकि कहा कि कोर्ट राज्य को सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगा। तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट अमित आनंद तिवारी से सीजेआई ने पूछा: “हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि हम दूसरी तरफ देखेंगे।” थिएटरों पर हमले हो रहे हैं, कुर्सियां जलाई जा रही हैं. आप सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं.”

पीठ ने तमिलनाडु राज्य से उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दायर करने को कहा। पृष्ठभूमि 8 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने “घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए” फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। सरकार ने इसके लिए पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 की धारा 6(1) में शक्तियों का प्रयोग किया। इस फैसले को चुनौती देते हुए, फिल्म निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के पास ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोई शक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया गया हो। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला नहीं दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 की धारा 6(1) की वैधता को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि यह राज्य सरकार को मनमाना और अनिर्देशित अधिकार प्रदान कर रहा है। तमिलनाडु के संबंध में, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य के प्रदर्शकों ने राज्य के अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक संदेश के बाद फिल्म को वापस ले लिया। फिल्म ने यह विवाद खड़ा कर दिया है कि यह धोखाधड़ी से आईएसआईएस में भर्ती की गई महिलाओं की कहानी को चित्रित करते हुए पूरे मुस्लिम समुदाय और केरल राज्य को कलंकित कर रही है। 5 मई को केरल हाईकोर्ट के जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ने केवल इतना कहा है कि यह ‘सच्ची घटनाओं से प्रेरित’ है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया है। पीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी थी और निर्माताओं ने एक डिस्क्लेमर जोड़ा था कि फिल्म घटनाओं का एक काल्पनिक संस्करण है। TAGS:SUPREME COURT KERALA STORY

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