देहरादून में भागे कांग्रेस नेता समेत अन्य के घर बजा ढोल, पुलिस ने चिपकाया नोटिस, जानिए क्यों?
देहरादून में पुलिस ने ढोल बजा भागे हुए आरोपितों के घर पहुंची पुलिस, कांग्रेसी नेता और उसके बेटे समेत भू-विवाद में मुकदमा
POLICE PASTE NOTICE ON HOUSE
ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी (फोटो सोर्स- Police)
देहरादून 12 अगस्त 2026 : भू-माफियाओं और भूमि धोखाधड़ी के मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ दून पुलिस ने सख्त रुख अपना रही है. इसी कड़ी में रायपुर थाना पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता और उसके बेटे समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई. पुलिस ने आरोपियों के घरों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस भी चस्पा किए.
क्या है मामला? पुलिस के मुताबिक, भानु प्रकाश भट्ट निवासी बनगांव हाल निवास केसर वाला ने थाना रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी, बेटा हर्षवर्धन नेगी और मोहित पुरी ने मजरा जॉलियो में सवा बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे एवं अन्य लोगों को बेचने का प्रयास किया. वो भूमि पर केयरटेकर के तौर पर काम करते हैं.
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भूमि धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपियों के घर मुनादी (फोटो सोर्स- Police)
आरोप है कि इन लोगों ने भूमि पर लगी तारबाड़ को क्षतिग्रस्त किया और अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया. इस दौरान पीड़ित के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. इस मामले में रायपुर थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2), 351(2) और 352 में मुकदमा दर्ज किया गया.
NBW के बाद भी फरार चल रहे आरोपी: मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, लेकिन लगातार फरार चलने की वजह से वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाए.
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नोटिस चस्पा करती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)
ऐसे में पुलिस ने न्यायालय से तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) हासिल किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी. इसके बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे. इसके बाद न्यायालय से बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई के आदेश हासिल किए.
ढोल-नगाड़ों के साथ कराई गई मुनादी: न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार यानी 11 अगस्त को रायपुर पुलिस तीनों फरार आरोपियों के निवास स्थानों पर पहुंची. पुलिस ने उनके घरों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई.
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नोटिस चिपकाते पुलिसकर्मी (फोटो सोर्स- Police)
पुलिस ने आरोपियों के मकान के मुख्य गेट और मोहल्ले के प्रमुख स्थानों पर न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस चस्पा किए. मुनादी के दौरान आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश होने की जानकारी दी गई. साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.
कांग्रेस नेता के खिलाफ कुर्की का आदेश
घटना: फर्जी दस्तावेज बनाकर मजरा जोलियो स्थित सवा बीघा भूमि अवैध रूप से बेचने, मारपीट करने और कब्जा करने का प्रयास।
पंजीकृत केस: मुकदमा अपराध संख्या 252/2026 (धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2), 351(2), 352 BNS), थाना रायपुर।
🥁 पुलिस की कठोर कार्रवाई (धारा 84 BNSS):
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) प्राप्त किए थे। आरोपितों के लगातार भागे रहने पर रायपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ढोल-नगाड़ों के साथ उद्घोषणा (मुनादी) करवाई और अभियुक्तों के मकान व मुख्य चौराहों पर कुर्की पूर्व नोटिस चिपकाये।
: यदि अभियुक्त तय समय पर न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत के आदेशानुसार उनकी संपत्ति कुर्की की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
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*थाना रायपुर*
*ढोल बजाकर खोली अपराधियों की पोल*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दून के नेतृत्व में भू-माफियाओं के विरुद्ध एक्शन मोड पर दून पुलिस*
*भूमि धोखाधड़ी में भागे चल रहे अभियुक्तो की संपत्ति कुर्की की उदघोषणा करने उनके घर पहुंची दून पुलिस*
वादी भानु प्रकाश भट्ट (पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल भट्ट निवासी ग्राम बनगांव हाल निवासी केसर वाला रायपुर) ने थाना रायपुर पर दी गयी लिखित शिकायत में अभियुक्त सूरत सिंह नेगी, हर्षवर्धन नेगी तथा मोहित पुरी के मजरा जोलियो स्थित सवा बीघा भूमि, जिसमे वह केयरटेकर का कार्य करते हैं, के झूठे अभिलेख बनाते हुए उक्त भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर भूमि पर बनी तारबाड़ को क्षतिग्रस्त करने तथा वादी के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने के संबंध में दी गयी। प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना रायपुर पर मुकदमा अपराध संख्या- 252/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2), 351(2) एवं 352 भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर पुलिस ने अभियोग में आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियोग में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये गए परन्तु अभियुक्तों के लगातार भागे रहने पर पुलिस ने उनके विरुद्ध न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (NBW) प्राप्त करते हुए उनके गिरफ्तारी हेतु सभी संभावित स्थानों पर छापे मारे गये।
अभियुक्तों के लगातार गायब रहने के दृष्टिगत पुलिस ने न्यायालय से तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 84 BNSS की कार्यवाही हेतु आदेश प्राप्त करते हुऐ 11 अगस्त 2026 को तीनों अभियुक्तों के निवास स्थानों तथा आस पास के सार्वजनिक स्थानों/मुख्य चौराहों पर ढोल नगाड़ों के साथ उदघोषणा प्रक्रिया कराई गई तथा अभियुक्तों के मकान के मुख्य गेट सहित मोहल्ले के मुख्य- मुख्य स्थान व चौराहों पर न्यायालय की जारी उदघोषणा के नोटिस चिपकाये गए। मुनादी में अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने तथा ऐसा न करने पर न्यायालय के आदेशानुसार उनके विरुद्ध अग्रिमि वैधानिक कार्रवाई करने संबंधित उदघोषणा की गई।
अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु रायपुर पुलिस ने लगातार प्रयास किए हैं।
*वांछित अभियुक्त :-*
1-सूरत सिंह नेगी (पुत्र केसर सिंह नेगी, मूल निवासी ग्राम दूवारा थाना रायपुर, हाल निवासी ग्राम केसरवाला, थाना रायपुर), जनपद देहरादून।
2-हर्षवर्धन सिंह (पुत्र सूरत सिंह नेगी, निवासी उपरोक्त)।
3-मोहित कुमार (पुत्र अनिल कुमार, निवासी जॉली ग्रांट, थाना डोईवाला,) जनपद देहरादून।

