बाराबंकी लव जिहाद: समर निकला जीशान, इज्ज़त लूटी और जेवर-पैसा भी

‘समर’ निकला जीशान… बाराबंकी में शादी, शारीरिक संबंध और धर्म परिवर्तन के गंदे खेल का पर्दाफाश

Barabanki Love Jihad Case: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 30 वर्षीय एक महिला को एक शख्स ने हिंदू बनकर अपनी जाल में फंसाया. शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

बाराबंकी जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला. (Photo: AI-generated)
बाराबंकी,12 जुलाई 2025,। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 30 वर्षीय एक महिला को एक व्यक्ति ने हिंदू पहचान से अपने जाल में फंसाया. शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पैसों की ठगी की गई. महिला को जब शक हुआ, तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसे जानने के बाद महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई.

दरअसल, महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि समर सिंह  से एक साल पहले ऑनलाइन माध्यम से मिली थी. दोनों के बीच बातचीत धीरे-धीरे नजदीकी में बदल गई. 11 अप्रैल को उन्होंने दोबारा संपर्क किया, जिसके बाद आरोपित ने महिला को लखनऊ के एक होटल में बुलाया. वहां उसके साथ चार-पांच बार संबंध बनाए. आरोपित यह सब कुछ शादी का झांसा देकर करता रहा.

इसी बीच पीड़ित महिला से किस्तों में 1.5 लाख रुपए भी ठग लिए. इसके बाद आरोपित की बहन और बहनोई ने खुद को हिंदू बताकर बहाने से पीड़िता से सोने के गहने भी ले लिए. महिला को आरोपित और उसके परिजनों की हरकतों पर शक होने लगा. उसे समझ आ गया उसके साथ धोखा किया जा रहा है. उसने तुरंत बाराबंकी के कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस जांच शुरू की गई.

जांच में जो कुछ पता चला , उसने पुलिस को भी चौंका दिया.. पता चला कि समर सिंह का असली नाम जीशान है. वो प्रयागराज का रहने वाला है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित ने न सिर्फ फर्जी नाम का इस्तेमाल किया, बल्कि मामला ज्यादा गंभीर हो गया जब पुलिस को पता चला कि ये एक संभावित ठगी रैकेट का हिस्सा हो सकता है. इस रैकेट में कई लोग शामिल हो सकते हैं.

कोतवाली थाने के एसएचओ आरके राणा ने बताया कि तीनों आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना), धारा 318(2) (धोखाधड़ी), और धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. इसे आम भाषा में ‘लव जिहाद कानून’ कहा जाता है.

पुलिस ने इस केस में अब तक एक ही परिवार के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें मुख्य आरोपी जीशान के साथ उसकी बहन शिवली खान (34 वर्ष) और बहनोई नदीम कुरैशी (36 वर्ष) शामिल हैं. तीनों पर महिला को झांसे में लेकर न सिर्फ उसका भरोसा तोड़ने, बल्कि पैसे और सोने के गहने ठगने का भी आरोप है. तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं. डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है.

उन्होंने यह भी बताया कि केस में जल्द ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की जाएगी.

Barabanki: लव जेहाद की शिकार युवती को बेटी के अपहरण की धमकी, स्कूल जाना बंद , केस दर्ज

बाराबंकी शहर कोतवाली में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। कथित रूप से लव जेहाद की शिकार युवती ने कहा कि आजम जैदी नामक युवक ने खुद को अमन बताकर उसे प्रेमजाल में फंसाया। दुष्कर्म के बाद शादी और पुत्री के जन्म के बाद तलाक दे दिया.

हिन्दू बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म कर शादी करने के आरोपित के भाई ने पीड़िता को बीच सड़क पर धमकाने का मामला सामने आया है। लव जेहाद की शिकार युवती का आरोप है कि पुत्री के अपहरण की धमकी दी जा रही है जिससे उसका स्कूल जाना बंद हो गया। पुलिस ने मुकदमा लिख छानबीन शुरू कर दी है.

बीते 13 सितंबर को एक युवती ने शहर कोतवाली में मुकदमा लिखवाते बताया था कि देवा रोड स्थित श्रीनगर कॉलोनी निवासी आजम जैदी नामक युवक ने खुद को अमन बताकर उसे प्रेमजाल में फंसाया। दुष्कर्म के बाद शादी और पुत्री के जन्म के बाद तलाक दे दिया.

आरोपित युवक जेल में बंद है। अब पीड़िता ने बताया कि आरोपित की जमानत हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 24 नवंबर को युवती को भी बयान के लिए बुलाया गया था। वहां से वापस आने के बाद शहर के पटेल तिराहे पर महिला सिपाही युवती को छोड़ कर गई तो आरोपित का भाई जमा जैदी आ गया। उसने अदालत में बयान बदलने के लिए धमकाया। युवती का कहना है कि अब वह बहुत भयभीत है। बेटी को स्कूल नहीं भेज रही है। शहर कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Big decision of the court in Love Jihad life imprisonment to a Muslim youth for raping a Hindu girl after deceiving

हिंदू युवती बरगलाकर रेप में मुस्लिम युवक को उम्रकैद, लव जेहाद में कोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन कानून लव जेहाद में बाराबंकी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू युवती को बरगलाकर रेप में मुस्लिम युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक विशेष अदालत ने मुस्लिम युवक पर अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। युवक को पुलिस ने दलित अत्याचार निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी लव जेहाद की धाराओं में मुकदमा लिख गिरफ्तार किया था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि देवा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने थाने में दी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि लखनऊ जिले के इटौंजा थाना क्षेत्र निवासी सलमान 13 दिसम्बर 2023 को उसकी बहन को बहला-फुसला ले गया है। इस पर पुलिस ने आरोपित सलमान के विरुद्ध मुकदमा लिख विवेचना की थी।तिवारी ने बताया कि विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर आरोपित सलमान  के विरुद्ध भारतीय दंड विधान, दलित अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।अभियोजन के गवाहों के बयानों से सिद्ध हुआ कि खुद को सुमित बताने वाले आरोपित सलमान ने वादी की बहन को अपने जाल में फंसाया और उसे बहला-फुसला ले गया। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अदालत) वीना नारायन ने दोनों पक्ष सुन सलमान को दोषी पा उसे आजीवन कारावास और 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

योगी सरकार ने उम्रकैद की सजा का किया प्रावधान
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून में संशोधन करके उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया था। इसमें किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी ‘लव जिहाद’ के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा तय की थी। अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम को सरकार ने कानून का दायरा और सजा बढ़ाई थी। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना था।

TOPICS:
उत्तर प्रदेश पुलिस
बाराबंकी

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *