गैस संकट:उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी LPG; दोहरे गैस कनेक्शन पर अंकुश
ऊर्जा संकट में सरकार कठोर: PNG उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी LPG; ऐसे गैस कनेक्शन वालों पर भी अंकुश 
नई दिल्ली 14 मार्च 2026। घरेलू गैस संकट में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने ‘दोहरे कनेक्शन’ पर कठोरता दिखा दोनों तरह (एलपीजी और पीएनजी) के कनेक्शन रखने वालों के सिलिंडर रिफिल करने पर रोक लगा दी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) आपूर्ति को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों में अब जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन है, उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा।
किन्हे नहीं मिलेगी एलपीजी
सरकारी आदेश के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, तो उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत वापस करना होगा। फैसला शनिवार को जारी अधिसूचना से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मंत्रालय की गजट अधिसूचना में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में संशोधन हुआ है। नए प्रावधानों के अनुसार पीएनजी कनेक्शनधारी कोई भी व्यक्ति नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकेगा। पीएनजी और एलपीजी दोनों रखने वाले उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर रिफिल नहीं करा सकेंगें। ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन वापस करना अनिवार्य होगा। सरकारी तेल कंपनियां (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) और उनके वितरक ऐसे घरों में एलपीजी नहीं दे सकेंगें।
‘एक घर-एक ईंधन’ नीति लागू
सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एलपीजी की सीमित आपूर्ति सुप्रबंधित हो और उन जरूरतमंद परिवारों तक सिलेंडर पहुंचे, जिनके पास पीएनजी जैसा विकल्प नहीं है। पीएनजी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है, जहां पाइपलाइन से सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल गैस मिलती है। वहीं ग्रामीण और छोटे शहरों में अभी भी एलपीजी ही मुख्य ईंधन है। इस बदलाव से पीएनजी आच्छादित क्षेत्रों में एलपीजी की मांग घटेगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनुदानित सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ेगी।
पहले भी सरकार ने दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह नियम स्पष्ट और कठोरता से लागू हो गया है। उपभोक्ताओं को परामर्श दिया गया है कि यदि उनके पास दोनों कनेक्शन हैं, तो वे तुरंत नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर कनेक्शन सरेंडर करें। सरेंडर करने पर कोई अर्थदंड नहीं लगेगा, लेकिन नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 
1-अब एक ही घर में PNG (पाइप गैस) और LPG (सिलेंडर) दोनों कनेक्शन रखना गैर-कानूनी होगा.
2-जिनके पास सक्रिय PNG कनेक्शन है, वे अब अपने पुराने LPG सिलेंडर की रिफिलिंग (बुकिंग) नहीं करा सकेंगे.
3-जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें अपना घरेलू LPG कनेक्शन विभाग को तुरंत सरेंडर करना होगा.
4-पाइप गैस (PNG) वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.
यह कदम ‘एक घर-एक ईंधन’ नीति की दिशा में भी माना जा रहा है.

