उर्मिला सनावर को जमानत, कल छूटेगी जेल से
उर्मिला सनावर को मिली जमानत, जेल में कटेगी आज की रात, पूर्व विधायक की बेटी ने दर्ज कराया था मुकदमा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी एंगल के कारण उर्मिला सनावर सुर्खियों में आई थी. उर्मिला पर दीपिका राठौर ने मुकदमा दर्ज कराया था.
Urmila Sanawar gets bail
उर्मिला सनावर (फाइल फोटो)
हरिद्वार: उत्तराखंड की हरिद्वार जेल में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को आज दो नवंबर को कोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि उर्मिला सनावर आज जेल से रिहा नहीं हो पाएगी. उनकी रिहाई कल तीन नवंबर को ही होगी. आज की रात उर्मिला सनावर को जेल में भी ही बिताना होगा.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उर्मिला सनावर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया हैं. उन्होंने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और समान धनराशि के दो सक्षम जमानती देने पर छोड़ने के आदेश दिए हैं.
उर्मिला सनावर की अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने उर्मिला सनावर की जमानत मंजूर कर दी है, जिसका आदेश भी आ गया है. जेल से रिहाई के लिए कल मंगलवार को सक्षम जमानती पेश किए जाएंगे और उसके बाद जेल से रिहाई कराई जाएगी.
पूर्व विधायक के बेटी ने कराया था मुकदमा: पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने अपने और अपनी परिवार की जान को खतरा बताते हुए उर्मिला सनावर पर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. इस मामले में दीपिका राठौर की तरफ से हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में 25 अक्तूबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था.
पांच करोड़ रुपए मांगने का आरोप: शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर उनके और परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां कीं. इसके साथ ही दीपिका ने आरोप लगाया था कि उर्मिला ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने के साथ ही पांच करोड़ रुपए भी मांगे थे.
आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उर्मिला सनावर ने दीपिका और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी. 25 अक्टूबर को ही हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने सहारनपुर स्थित आवास पर दबिश देकर उर्मिला सनावर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उर्मिला सनावर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उर्मिला सनावर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हरिद्वार जिला जेल रोशनाबाद भेज दिया था.
उर्मिला की वकील ने कोर्ट में रखा पक्ष: आज 2 नवंबर को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान उर्मिला की ओर से अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान ने पक्ष रखा. वहीं अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह आर्य ने जमानत का विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उर्मिला सनावर के खिलाफ इसी संदर्भ में पहले भी दस मुकदमे दर्ज हैं और जमानत मिलने पर वह इसका दुरुपयोग कर सकती हैं.
अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने पर माना कि लगाए गए अधिकांश आरोपों की धाराएं जमानतीय हैं. वहीं धारा 308(5) में अपराध प्रथम दृष्टया बनता नहीं लगता. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अभियुक्ता महिला है और उस पर लगे अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं. इन परिस्थितियों में अदालत ने जमानत स्वीकार कर ली.
छह धाराओं में हुआ था मुकदमा: इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5), 308(7), 356(2), 356(3) और 79 के साथ स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा किया था. उर्मिला सनावर 25 अक्तूबर से जिला कारागार में बंद हैं.
अंकिता भंडारी हत्याकांड से चर्चा में आई थी उर्मिला सनावर: दरअसल, उर्मिला सनावर कथित तौर पर खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं. उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के कारण भी चर्चाओं में आई थी. उर्मिला सनावर ने अपनी और सुरेश राठौर का मोबाइल पर हुई कथित बातचीत का एक ऑडियो जारी किया था, जिसकी ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है. उस ऑडियो के आधार पर उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड ने कथित वीआईपी का नाम उजागर किया था, जिसके बाद प्रदेशभर में हंगामा हुआ था.
इस मामले में इतना तुल पकड़ा था कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे. सीबीआई फिलहाल अंकिता भंडारी केस में वीआईपी मामले की जांच कर रही है. कुछ दिनों पहले सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर से पूछताछ भी की थी.
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