चुनाव आयोग का चला डंडा, उत्तराखंड में 17 पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं लड़ सकेंगें चुनाव
उत्तराखंड में 17 राजनीतिक दलों को झटका, नहीं लड़ सकेंगे अगले चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सूची से हटाया
चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से 17 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को हटाया.
Uttarakhand political parties
उत्तराखंड में 17 राजनीतिक दलों को झटका
देहरादून 04 अगस्त 2026 : उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा-कांग्रेस समेत कई दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं. दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भी तैयारियों में जुट गया है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश में रजिस्टर्ड 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आगामी चुनाव की दौड़ से बाहर कर दिया है. यानी अब इन दलों के आधार पर नेता आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जबकि, आगामी चुनाव के लिए 6 नए दलों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है. उधर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की जन निर्माण पार्टी, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गई है.
हर विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से लंबे समय से निष्क्रिय रहे राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया जाता है और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 17 दलों पर रोक लगा दी है. ये सभी दल ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों से लगातार कोई चुनाव नहीं लड़ा है. इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से की गई जांच में इन दलों की ओर से जो एड्रेस रजिस्टर्ड कराए गए थे, वो दल वहां पर मौजूद नहीं हैं. बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में 42 रजिस्टर्ड गैर- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इन 17 राजनीतिक दलों में से कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, जिन्होंने एनुअल रिटर्न, अंशदान रिपोर्ट या फिर आंतरिक चुनाव समय पर नहीं कराया है. जिस कारण चुनाव आयोग ने इन सभी राजनीतिक दलों को निष्क्रिय या फिर संदिग्ध मानते हुए नोटिस भेजा था. ताकि यह सभी दल अपना पक्ष रख सकें और अपने अस्तित्व का प्रमाण दे सकें. लेकिन निर्वाचन आयोग को कोई भी जानकारी न दिए जाने की दशा में चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन्हें रजिस्टर्ड सूची से हटा दिया है.
इन 17 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक

