सुको निर्देश अनुपालन:दून में 43 और हरिद्वार में 94 मस्जिदों से हटाये लाउडस्पीकर
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस ने चलाया अभियान*
*बिना अनुमति एवं निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित लाउडस्पीकरों पर की गई कार्रवाई।*
*निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि में बजने वाले लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से गये हटवाये*
भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों/संस्थानो के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की दी चेतावनी*
देहरादून 16 जुलाई 2026। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस ने विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ धार्मिक स्थलों पर लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया गया तथा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित होने वाले लाउडस्पीकरों को 43 आराधना स्थलों से हटवाया गया तथा भविष्य में बिना सक्षम अनुमति एवं निर्धारित ध्वनि मानको का पालन किए बिना लाउडस्पीकर संचालित न करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान संबंधित व्यक्तियों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमों, न्यायालय के आदेशों तथा शासन के जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
हरिद्वार में हटाये 94
सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों पर हरिद्वार पुलिस ने विशेष अभियान चलाया ।
अभियान में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने आस्था स्थलों पर लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण कर निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित होने वाले शहर क्षेत्र से 31 एवं देहात क्षेत्र से 63 लाउडस्पीकर आस्था स्थलों से हटवाया गया तथा भविष्य में बिना सक्षम अनुमति एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन किए बिना लाउडस्पीकर संचालित न करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान संबंधित व्यक्तियों / प्रबंधकों / समितियां को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमों, माननीय न्यायालय के आदेशों तथा शासन के जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जागरूक किया गया।
साथ ही उपस्थित लोगों को स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर हरिद्वार पुलिस संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में विधिक कार्यवाही करेगी।

