ज्ञान: पुराने 29श्रम कानूनों की जगह क्या हैं 4 लेबर कोड्स?
अब एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी के हक़दार, नया लेबर कोड क्या है जिसका कई मज़दूर संगठन कर रहे हैं विरोध
चावल मिल के मज़दूर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में क़रीब 50 करोड़ कामगार काम करते हैं (सांकेतिक तस्वीर)
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भारत में केंद्र सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं. सरकार इस कोड को कर्मचारियों और मज़दूरों के हित में बता रही है, जबकि कई मज़दूर संगठनों ने इसे मज़दूर विरोधी और उद्योगपतियों के हित में बताया है.
पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “आज, हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. यह आज़ादी के बाद मज़दूरों लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक है.”
उनके मुताबिक़, “यह हमारे कामगारों को बहुत ताक़तवर बनाता है. इससे कम्प्लायंस भी काफ़ी आसान हो जाएगा और यह ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने वाला है.”
हालाँकि कई मज़दूर संगठनों का मानना है कि इससे कामगारों का शोषण बढ़ेगा और इसे पूंजीपतियों के दबाव में तैयार किया गया है.
लेबर कोड के ख़िलाफ़ इंटक, एटक, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एईडब्लूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ़ और यूटीयूसी जैसे मज़दूर संगठनों ने 26 नवंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन का फ़ैसला भी किया है.
मज़दूर संगठन करेंगे नए लेबर कोड का विरोध
कई मज़दूर संगठनों ने नए लेबर कोड का विरोध करने की घोषणा की है
विपक्ष का विरोध
हालाँकि कांग्रेस ने सरकार के इस फ़ैसले पर तंज़ किया है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “मज़दूरों से जुड़े 29 मौजूदा क़ानूनों को 4 कोड में री-पैकेज किया गया है. इसका किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसके नियम अभी तक नोटिफ़ाई भी नहीं हुए हैं.”
उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, “लेकिन क्या ये कोड भारत के मज़दूरों की न्याय के लिए इन 5 ज़रूरी मांगों को हक़ीक़त बना पाएंगे?
मनरेगा समेत पूरे देश में हर किसी के लिए 400 रुपये की न्यूनतम मज़दूरी
‘राइट टू हेल्थ’ क़ानून जो 25 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज देगा
शहरी इलाक़ों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
सभी असंगठित श्रेत्र के मज़दूरों के लिए पूरी सोशल सिक्योरिटी, जिसमें लाइफ़ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है
प्रमुख सरकारी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पर रोक
मोदी सरकार को कर्नाटक सरकार और राजस्थान की पिछली सरकार से सीखना चाहिए, जिन्होंने नए कोड से पहले अपने ज़बरदस्त गिग वर्कर क़ानूनों के साथ 21वीं सदी के लिए लेबर रिफ़ॉर्म की शुरुआत की थी.”
हिन्द मज़दूर सभा
मज़दूर संगठनों और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हाल ही में एक बैठक हुई थी (फ़ाइल फ़ोटो)
आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नए लेबर कोड में क्या है और इसके लागू होने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा.
केंद्र सरकार ने ‘कोड ऑन वेज’ यानी पगार या मज़दूरी से जुड़ा कोड साल 2019 में ही संसद से पारित करा लिया था. इसके बाद साल 2020 में संसद के दोनों सदनों से तीन लेबर कोड को पारित कराया गया.
इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (ओएसएच), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड शामिल हैं.
हालांकि कई लोगों का मानना है कि किसानों से जुड़े क़ानून का विरोध शुरू होने के बाद सरकार ने लेबर कोड को लागू करने में सावधानी बरती है.
क्या है सरकार का दावा
सरकार का तर्क है कि सही मायनों में कामगारों को सुरक्षा देने के लिए 29 क़ानूनों के चार नए कोड बनाए गए हैं और इस बात को पुख़्ता किया गया है कि कामगारों को श्रम क़ानूनों का लाभ मिल सके.
सरकार का दावा है कि साल 2019 के वेज कोड से कामगारों को न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी मिल सकेगी और हर पांच साल में न्यूनतम मज़दूरी को रिव्यू किया जाएगा.
सरकार का यह भी दावा है कि इससे सभी कामगारों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी दी जाएगी और महिलाओं और पुरुषों को समान मेहनताना मिल सकेगा.
सरकार का यह भी तर्क है कि एक छोटे से योगदान के बाद सभी कामगारों को ईएसआईसी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और यह सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज़ से काफ़ी अहम होगा.
मज़दूर संगठनों का आरोप है कि किसान क़ानूनों पर विपक्ष के विरोध के दौरान सरकार ने बिना चर्चा के ही तीन लेबर कोड पारित करा लिए थे और राज्यसभा में जब विपक्ष विरोध में सदन से बाहर था उसी दिन सरकार ने इस बिल को पास करा लिया था.
दूसरी तरफ उद्योग जगत के कई लोग नए लेबर कोड के लागू होने का इंतज़ार कर रहे थे.
केंद्र सरकार ने पीआईबी के ज़रिए एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया है कि इन चार लेबर कोड से बड़ा बदलाव आएगा. इससे बेहतर पगार, दुर्घटनाओं के दौरान सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और यह मज़दूरों के लिए कल्याणकारी होगा.
भारत में श्रम संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं (सांकेतिक तस्वीर)
नए कोड बनाम पुराने क़ानून
सरकार का कहना है कि चार लेबर कोड से देश के 50 करोड़ कामगारों को लाभ होगा. उसने नए लेबर कोड की तुलना पुराने श्रम क़ानूनों से करने की कोशिश की है. इसके मुताबिक़:
अब किसी भी मज़दूर को एक साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी, ऐसा पहले पाँच साल की नौकरी के बाद मिलता था.
पहले मज़दूरों को नौकरी से जुड़े दस्तावेज़ नहीं दिए जाते थे, जो अब देना ज़रूरी होगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मज़दूरों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी.
पहले मज़दूरों को सीमित स्तर पर सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, साल 2020 में बने कोड से अब इसका दायरा बढ़ेगा. अब सभी कामगारों को पीएफ़, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सुरक्षा मिलेगी.
अब तक के क़ानून के तहत कुछ ही मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी मिलती थी, लेकिन सरकार का दावा है कि साल 2019 के कोड ऑफ़ वेज से सभी मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी मिलेगी.
अब 40 साल से ज़्यादा उम्र के सभी मज़दूरों का सालाना हेल्थ चेक होगा, जो पहले नहीं होता था.
अब समय पर मज़दूरी देना ज़रूरी होगा, जो पहले नहीं था.
अब हर तरह के काम में रात में भी महिलाओं से काम कराया जा सकेगा. ऐसा पहले संभव नहीं था. हालाँकि नए कोड के मुताबिक़ महिलाओं से इसके लिए सहमति लेनी होगी.
महिलाओं को अब समान काम के लिए समान वेतन देना ज़रूरी होगा.
नए कोड के तहत पहली बार गिग वर्कर्स (सीमित समय के लिए ठेके पर काम करने वाले), प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है.
हालाँकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और इससे जुड़े मज़दूर संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) का आरोप रहा है कि नए लेबर कोड के तहत श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकते- चाहे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, चाहे पगार कम कर दी जाए.
इंटक के जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह कहते हैं, “इसमें जो फ़ायदे बताए जा रहे हैं वो तब मिलेंगे जब कोई नौकरी में रहेगा. अब नौकरी में रिटायरमेंट एज नहीं फ़िक्स्ड टर्म होगा. यानी जैसे सेना में चार साल की नौकरी कर दी वैसी ही हालत हो गई है. जब भी मालिक का मन करेगा वो मज़दूर को हटा देगा और कम मज़दूरी पर फिर से किसी को नौकरी दे देगा.”
वहीं मज़दूर संगठनों का आरोप है कि ठेकेदार मज़दूरों का शोषण करते हैं और नया क़ानून इसकी और ज़्यादा छूट दे रहा है. उनका दावा है कि अब कोयले के खदान जैसी जगहों पर भी रात में महिलाओं से काम लिया जाएगा और इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा.
मज़दूर संगठनों का विरोध
लेबर कोड को लागू कराने की ज़िम्मेदारी राज्यों पर भी निर्भर करती है (सांकेतिक तस्वीर)
संविधान की सातवीं अनुसूचि में दी गई तीन अनुसूचियों- सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट में मज़दूर से जुड़े मामले कॉनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आते हैं.
इसके मुताबिक़ ट्रेड यूनियन, औद्योगिक मनमानी, सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार, बेरोज़गारी, श्रमिकों का कल्याण जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार हासिल है.
ज़ाहिर है नए लेबर कोड को लागू करने में राज्यों की भी अहम भूमिका होगी.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र को मिलाकर 50 करोड़ से ज़्यादा कामगार काम करते हैं.
इनमें से क़रीब 90 फ़ीसदी कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ये चार कोड इन सभी मज़दूरों पर लागू होंगे.
कई प्रमुख मज़दूर संगठनों का आरोप है कि नया लेबर कोड श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है.
हिन्द मज़दूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू ने बीबीसी से बातचीत में कहा, “भारत में मज़दूर संगठनों ने लंबी लड़ाई के बाद कामगारों के हित में 44 क़ानून बनवाए थे. जिनमें काम के निर्धारित घंटे, श्रम संगठन बनाना, श्रमिकों के हितों के लिए सामूहिक तौर पर सौदेबाज़ी कर पाने की क्षमता वग़ैराह शामिल थे. लेकिन नये लेबर कोड से सब ख़त्म कर दिया गया. ”
हरभजन सिंह सिद्धू आरोप लगाते हैं, “सरकार ने नए कोड में 15 पुराने क़ानूनों को ख़त्म कर दिया और बाक़ी 29 क़ानूनों को मिलाकर इससे कामगारों के हितों के प्रावधानों को हटाकर, मालिकों के हितों में बदल दिया.
सिद्धू आरोप लगाते हैं, “अब अगर मज़दूरों ने हड़ताल करने में शर्तों का उल्लंघन किया तो यह ग़ैर क़ानूनी हो सकता है, मज़दूर संगठन की मान्यता ख़त्म हो जाएगी. जेल या जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है. यहाँ तक कि जो ज़रूरी सेवाएं नहीं, उनसे जुड़े कामगारों को भी हड़ताल करने के लिए 60 दिन का नोटिस देना होगा. ”
साल 2015 में हुए लेबर कॉन्फ़्रेंस के 46वें सत्र के उद्घाटन के मौक़े पर पीएम मोदी, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय (फ़ाइल फ़ोटो)
कई मज़दूर संगठनों का मानना है कि यह कोड मज़दूरों की जगह मालिकों के हित में है. इससे नौकरी की गारंटी ख़त्म हो जाएगी, मालिकों के लिए फ़ैक्टरी को बंद करना आसान हो जाएगा, मज़दूर संगठन बनाना मुश्किल कर दिया गया है और यह अंतरराष्ट्रीय श्रम क़ानूनों के ख़िलाफ़ है.
संजय सिंह कहते हैं, “कोड और क़ानून में फ़र्क होता है. क़ानून में सज़ा का प्रावधान होता है, जबकि कोड में कंपनी/फ़ैक्टरी मालिकों पर ज़ुर्माने का प्रावधान रखा गया है. उनके पास बहुत पैसे होते हैं वो इससे नहीं डरेंगे. लेबर कोड मालिकों को खुले उल्लंघन की छूट दे देगा. जबकि फ़ैक्टरी एक्ट में जुर्माने के साथ सज़ा का भी प्रावधान था.”
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लेफ़्ट फ़्रंट के तत्कालीन अध्यक्ष विमान बोसइमेज स्रोत,Getty Images
इमेज कैप्शन,साल 2015 में भी प्रस्तावित श्रम क़ानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे (फ़ाइल फ़ोटो)
संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद साल 2015 में आख़िरी बार लेबर कॉन्फ़्रेंस हुई थी.
उनके मुताबिक़ ऐसा सम्मेलन पहले हर साल होता था लेकिन साल 2015 में विरोध की आवाज़ उठने के साथ ही सम्मेलन को ही बंद कर दिया गया.
मज़दूर संगठनों का आरोप है कि नए कोड के तहत मालिक 8 की जगह 10-12 घंटे तक काम करा सकते हैं.
सिद्धू के मुताबिक़, “मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ किसी फ़ैक्टरी में 100 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर करे हों तो इसके लिए सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी होती थी, जबकि नए कोड में यह संख्या 300 कर दी गई है. यानी 300 से कम कामगार हों तो उसे बंद करने के लिए सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी नहीं होगी.”
कामगारइमेज स्रोत,Getty Images
इमेज कैप्शन,भारत में क़रीब 90 फ़ीसदी कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं (सांकेतिक तस्वीर)
पुराने कानून की सख़्ती की वजह से आज भी देश में कई फ़ैक्टरी भले ही चल नहीं रही हैं लेकिन उसे बंद करने की मंज़ूरी नहीं दी गई है.
आशंका जताई जा रही है कि मौजूदा दौर में मशीनों की वजह से फ़ैक्टरी में काम करने वालों की संख्या भी घटी है और बड़े बड़े शहरों में रियल एस्टेट में बड़े फ़ायदे की वजह से किसी भी फ़ैक्टरी मालिक के लिए फ़ैक्टरी को बंद कर ज़मीन को बेच पाना आसान हो जाएगा.
हरभजन सिंह सिद्धू आरोप लगाते हैं कि ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ के नाम पर लेबर लॉ को ख़त्म किया जा रहा है और इससे 85% फ़ैक्टरी लेबर इस कोड से बाहर हो जाएंगे.
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New Labour Codes: केंद्र सरकार ने पूरे देश के मजदूरों के लिए नए श्रम कानून लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का मुख्य मकसद मजदूरों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देना और कंपनियों को वेतन में हेरफेर करके सामाजिक सुरक्षा का अंशदान कम करने से रोकना है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 साल पहले बनाए गए 4 लेबर कोड्स को लागू करने का ऐलान किया है। ये नए कानून 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे। यह घोषणा बिहार में NDA की शानदार चुनावी जीत के एक हफ्ते के भीतर आई है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह की सफलता मिली थी।
New Labour Codes
नए नियमों के तहत, अब एक साल काम करने वाले निश्चित अवधि के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा का दायरा सभी मजदूरों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हर मजदूर को PF, ESIC, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलेंगे। इसके अलावा, 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए कई जगहों पर साल में एक बार स्वास्थ्य जांच करवाना भी जरूरी कर दिया गया है।
News Labour Codes
भारत में अब नए लेबर कोड आ गए हैं। ये कोड कई पुराने नियमों को मिलाकर एक आसान और आधुनिक ढांचा तैयार करते हैं। इनका मकसद है कि नौकरी देना, तनख्वाह, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की जगह के नियम सभी के लिए एक जैसे और साफ हों। इन नए नियमों से कंपनियों के लिए काम करना आसान होगा और मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
20 बड़े पॉइंट्स
अब सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल होंगे। सरकार एक ‘स्टैच्यूटरी फ्लोर वेज’ यानी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय करेगी। यह सीमा लोगों के रहने के लिए जरूरी न्यूनतम खर्च के आधार पर तय होगी। राज्यों को अपनी न्यूनतम मजदूरी इस फ्लोर वेज से ऊपर ही रखनी होगी।
‘वेजेज’ यानी मजदूरी की परिभाषा को भी बदला गया है। अब इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे। खास बात यह है कि कुल कमाई का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे होना चाहिए। इससे यह पक्का होगा कि कंपनियां सिर्फ भत्ते बढ़ाकर मजदूरों की कुल कमाई को ज्यादा न दिखाएं।
महिलाओं के लिए लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। अब समान काम के लिए भर्ती और सेवा शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी महिला और पुरुष को एक जैसे काम के लिए बराबर वेतन मिलेगा।
सभी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिले, इसके लिए ‘यूनिवर्सल वेज पेमेंट कवरेज’ लाया गया है। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो हर महीने 24,000 रुपये तक कमाते हैं।
ओवरटाइम करने पर अब मजदूरों को सामान्य मजदूरी से कम से कम दोगुना पैसा मिलेगा।
कंपनियों के लिए छंटनी , रिट्रेंचमेंट या बंद करने के लिए अब ज्यादा बड़े पैमाने पर मजदूरों को प्रभावित करना होगा। पहले जहां 100 मजदूरों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर दी गई है। राज्य सरकारें चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकती हैं।
वर्क-फ्रॉम-होम को अब सर्विस सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से काम करने के तरीके तय कर सकेंगे।
काम से जुड़े विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए अब दो सदस्यों वाली ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। इससे फैसले जल्दी होंगे और काम रुकेगा नहीं।
हड़ताल करने से पहले अब कर्मचारियों को कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। इससे बातचीत के लिए समय मिलेगा और अचानक हड़तालें कम होंगी। नोटिस पीरियड के दौरान और बातचीत के समय हड़ताल करना मना होगा।
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर, को भी अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके लिए एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1-2% टैक्स देना होगा, जिससे इन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जाएंगी।
फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को भी अब ग्रेच्युटी मिलेगी। उन्हें पांच साल पूरे करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि काम के हिसाब से प्रो-राटा आधार पर ग्रेच्युटी मिल जाएगी।
अब ‘इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर’ सिस्टम लागू होगा। यानी अब इंस्पेक्शन रैंडम तरीके से और कंप्यूटर के जरिए होंगे। इससे अधिकारियों द्वारा परेशान करने की गुंजाइश कम होगी।
‘कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस’ के तहत कुछ अपराधों के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने की बजाय सीधे जुर्माना भरकर मामला सुलझाया जा सकेगा। इससे अदालतों का बोझ कम होगा।
सभी तरह के लाइसेंस, रजिस्टर और रिटर्न फाइलिंग का काम अब ऑनलाइन हो जाएगा। इससे कंपनियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अब ‘वन लाइसेंस, वन रजिस्ट्रेशन’ का नियम होगा। यानी अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक जगह सेंट्रलाइज्ड होगा, जिससे कंपनियों का काम आसान होगा।
सभी कर्मचारियों के लिए, यहां तक कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी, अब अपॉइंटमेंट लेटर लेना अनिवार्य होगा। इससे उनके काम और शर्तों का लिखित प्रमाण रहेगा।
अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन इसके लिए उनकी सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी होंगे।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अब उन एस्टैब्लिशमेंट्स (establishments) पर लागू होगा जहां 50 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं।Sponsored Links
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फैक्ट्री के लिए थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। पावर वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए यह 10 से बढ़ाकर 20 वर्कर और बिना पावर वाले यूनिट्स के लिए 20 से बढ़ाकर 40 वर्कर कर दिया गया है।
काम के घंटे हफ्ते में 48 घंटे ही रहेंगे। हालांकि, रोज के काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ओवरटाइम का भुगतान दोगुना दर से करना होगा।
